बुरहानपुर। आदिवासी विकासखंड खकनार में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में खकनार थाना पुलिस ने पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 के तहत का केस दर्ज किया है।
बूथ क्रमांक 294 प्राथमिक शाला भाग उत्तर भाग जामुनिया रैयत के पीठासीन अधिकारी संजय एम वाणे ने खकनार थाने में एक लिखित शिकायत की, जिसमें बताया गया कि मतदान केंद्र क्रमांक 179-294 जामन्या रैयत पर मतदाता कृष्णा पिता कैलाश सोलंकी द्वारा बूथ पर मतदान करने समय मतदान करने का वीडियो वायरल किया गया है।
पुलिस ने धारा 188 भादंवि व पीठासीन अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 के तहत केस दर्ज कर विवेचना में लिया।
पीठासीन अधिकारी संजय वाणे ने कहा मैं 13 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराने पोलिंग पार्टी के साथ आया था। सुबह 7 बजे से पूरे दिन मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई। इसी बीच मुझे पता चला कि हमारे मतदान केंद्र के मतदाता कृष्णा मतदान करने के दौरान अपने मोबाइल फोन से मतदान करते हुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है।
मतदाता कृष्णा पिता कैलाश सोलंकी की मतदान कक्ष में आने से पहले अच्छी तरह से तलाशी ली गई थी। मोबाइल के संबंध में पूछा था जो नहीं होना पाया था, लेकिन उसके द्वारा कहीं मोबाइल छिपाकर मतदान करने का वीडियो बनाया गया है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया।