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Wednesday, April 16, 2025
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Homeअपराधपुलिस ने दो अवैध गौवंश तस्करों के विरुद्ध लगाई रासुका
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पुलिस ने दो अवैध गौवंश तस्करों के विरुद्ध लगाई रासुका

  • पुलिस ने 12 दिन के अंतराल में की दो बड़ी कार्रवाई- थाना शाहपुर में 32 एवं थाना गणपतिनाका में 33 गौवंश बांधकर वध हेतु ले जाते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

  • आरोपी जाहिद पिता इब्राहिम कुरैशी के 12 और शेफ अली पिता मोह. जमील के 6 अपराध अवैध गौवंश परिवहन के पंजीबद्ध है

बुरहानपुर। अंतर-राज्यीय अवैध गौवंश परिवहन तस्करों के विरुद्ध 12 दिन के अंतराल में दो बड़ी कार्रवाई की गई। थाना शाहपुर में 32 गौवंश एवं थाना गणपतिनाका में 33 गौवंश बांधकर वध हेतु ले जाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी जाहिद पिता इब्राहिम कुरैशी निवासी मथुरा (उ.प्र.) के विरुद्ध, इटावा, कुशीनगर, प्रतापगंज, भीलवाड़ा, भिण्ड, शिवपुरी, शाजापुर, खरगोन एवं बुरहानपुर में कुल 12 अपराध अवैध गौवंश परिवहन के पंजीबद्ध है। वही आरोपी शेफ अली पिता मोह. जमील निवासी देवास के विरुद्ध उज्जैन, शिवपुरी, धार, बैतूल एवं बुरहानपुर में कुल 06 अपराध अवैध गौवंश परिवहन के पंजीबद्ध है। महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव के दृष्टिगत दोनों आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
एसपी देवेन्द्र पाटीदार ने बताया कि आरोपीगण बार-बार महाराष्ट्र की ओर ट्रको में अवैध गौवंश ठूस ठूस कर भरकर ईच्छापुर हाईवे से जाता है। आरोपी जाहिद अनेक जिलों में इस प्रकार के अपराधों में जमानत से फरार भी बताया जा रहा है। आरोपी शेफ अली देवास का रहने वाला होकर अवैध गौवंश अपराधिक व्यवसाय धार, शिवपुरी, उज्जैन, बैतूल, बुरहानपुर एवं महाराष्ट्र तक अवैध गौवंश वाहनों में ठूस-ठूस कर भरकर अवैध कटाई के लिए परिवहन कर महाराष्ट्र राज्य में ले जाता है। आरोपी आदतन व्यवसायिक अपराधी है।
आरोपियों के विरुद्ध जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही आरोपियों के विरुद्ध संगठित अपराध के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा रही है।
आरोपीगण जाहिद पिता इब्राहिम कुरैशी एवं शेफ अली पिता मोह० जमील के द्वारा लगातार अवैध रूप से अंतराज्यीय स्तर पर गौवंश के परिवहन में संलिप्त रहने, संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर गैंग के साथ मिलकर लगातार अपराधों से संलिप्त रहकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने, उक्त क्रियाकलापों से लोकशांति व्यवस्था एवं महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव के दृष्टिगत दोनों आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपीगण वर्तमान में खंडवा जेल में निरुद्ध है।

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