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गुड हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, आईकॉन हॉस्पिटल नियमों को ताक में रखकर हो रहे संचालित
बुरहानपुर। हाल ही में दिल्ली में हुई बेबी केयर चाइल्ड अस्पताल की घटना को लेकर नगर के एक समाजसेवी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम एक खुला पत्र लिखा है जिसमें मांग की गई है कि बुरहानपुर शहर में भी कई अस्पताल नियमों को ताक में रखकर संचालित किए जा हैं। यहां नियमों की लगातार अनदेखी के बाद भी कोई कार्रवाई न होना भविष्य में किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है।
समाजसेवी डॉ. आनंद दीक्षित ने कहा-दिल्ली चाइल्ड हॉस्पिटल में आग लगने से आधा दर्जन से अधिक नवजातों की मौत हुई है। बुरहानपुर में भी शनवारा में नियम विरुद्ध बने भवन में नवजात हॉस्पिटल संचालित हो रहा हैं। जिसके मालिक ने अपनी रसूख के चलते नियम विरुद्ध बेसमेंट भी बनाया हैं। इतना ही नहीं बेसमेंट निर्माण में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। बेसमेंट का प्रथम नियम यह है कि भवन के तीन तरफ 4.5, 4.5 मीटर तथा सामने 7.5 मीटर जगह रिक्त होना चाहिए। जिससे फायर होने पर फायर फायटर भवन के चारों तरफ आसानी से घूमकर फायर पर कंट्रोल कर सके। उन्होंने मुख्य मंत्री से मांग की कि तत्काल संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर निष्पक्ष जांच कराए तथा बुरहानपुर कलेक्टर, निगम आयुक्त से अपील है कि ऐसे भवन को चिन्हित कर कार्यवाही करने के आदेश प्रसारित करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तत्काल ऐसे हॉस्पिटल को सील कर दिल्ली जैसे हादसे को रोकें।
यह है हालात-
बताया जा रहा है कि गुड हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल सहित अन्य हॉस्पिटल नियमों के विपरीत संचालित हो रहे है। अगर यहां भगदड़ मच जाए तो एक साथ कईं जानें जा सकती है। गुड अस्पताल एक रेस्टारेंट के उपर संचालित हो रहा है जबकि इसी तरह आईकॉन अस्पताल एक होटल से अस्पताल के रूप में तब्दील किया गया है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।
वर्जन-
सभी के पास फायर एनओसी, फिर भी एक नोटिस और जारी करेगे
लगभग सभी निजी अस्पतालों के पास फायर एनओसी है। एक बार एक जगह आग की घटना होने पर हमने सभी को नोटिस दिया था और फायर एनओसी कराई थी। इस बार भी एक नोटिस जारी करेंगे।
– डॉ. राजेश सिसौदिया, सीएमएचओ बुरहानपुर