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इच्छापुर हत्याकांड: मासूम बच्ची की हत्या पर कोर्ट का बड़ा फैसला, अलका मराठा को उम्रकैद

शाहपुर। जिले को दहला देने वाले इच्छापुर अपहरण और हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। तीन साल पुराने इस बहुचर्चित मामले में जिला सत्र न्यायालय बुरहानपुर ने आरोपिया अलका पति सुनील मराठा (उम्र 31 वर्ष) को आजीवन कारावास और 7000 रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। दरअसल यह घटना 23 दिसंबर […]

शाहपुर। जिले को दहला देने वाले इच्छापुर अपहरण और हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। तीन साल पुराने इस बहुचर्चित मामले में जिला सत्र न्यायालय बुरहानपुर ने आरोपिया अलका पति सुनील मराठा (उम्र 31 वर्ष) को आजीवन कारावास और 7000 रु. के अर्थदंड से दंडित किया है।
दरअसल यह घटना 23 दिसंबर 2021 को घटी थी, जब इच्छापुर निवासी एक नाबालिग बालिका रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर थाना शाहपुर में तत्काल गुमशुदगी (धारा 363 भादवि) दर्ज की गई थी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो मामले ने खौफनाक मोड़ ले लिया। बालिका की लाश एक खंडहर कुएं में बोरी में बंद अवस्था में मिली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
पुलिस की सटीक विवेचना से खुला राज
इस मामले में थाना शाहपुर की पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए गहन जांच शुरू की। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक गिरवरसिंह जलोदिया के नेतृत्व में विवेचक ने वैज्ञानिक तकनीकों, मोबाइल लोकेशन और संदिग्ध बयान के आधार पर आरोपिया अलका मराठा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने महज चार महीने के भीतर 9 अप्रैल 2022 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।
अभियोजन ने पेश की मजबूत दलीलें
न्यायालय में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने पैरवी करते हुए अदालत को यह विश्वास दिलाया कि अलका मराठा ही इस जघन्य कृत्य की दोषी है। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए 27 मई 2025 को अंतिम निर्णय सुनाया और आरोपिया को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया।

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