बुरहानपुर। आईपीएल क्रिकेट मैच पर रुपए-पैसों की हार-जीत का दांव लगाकर सट्टा खेलने और खिलवाने वालों पर न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। थाना कोतवाली क्षेत्र में जयस्तंभ चौराहे के पास पानीपुरी के ठेले से मोबाइल के जरिए आईपीएल सट्टा संचालित करने के मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 3-3 माह के साधारण कारावास और 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह फैसला माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भारत सिंह भंवर द्वारा सुनाया गया। दोनों अभियुक्तों को धारा 4(क) पब्लिक गेम्बलिंग मध्यप्रदेश एक्ट 1976 के तहत दोषी माना गया। मामले में शासन की ओर से प्रभावी पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह बघेल और सुश्री उषा इंगले ने की।
मुखबिर की सूचना पर हरकत में आई कोतवाली पुलिस
अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक शिवपाल क्षेत्र भ्रमण पर थे। इसी दौरान पुलिस टीम फूल चौक चौराहे से गांधी चौक पहुंची। वहां उपनिरीक्षक विक्रम सिंह बामनिया और आरक्षक दुर्गेश भी मिले। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रास्तीपुरा निवासी दो भाई जयस्तंभ चौराहे के पास अपने पानीपुरी ठेले पर आईपीएल क्रिकेट मैच पर रुपए-पैसों की हार-जीत का सट्टा ले रहे हैं। सूचना में बताया गया कि आरोपी मोबाइल फोन के माध्यम से मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेविल्स के मैच पर सट्टा चला रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने राहगीर पंचों सलीमुद्दीन और सईद को बुलाया। पंचों को सूचना से अवगत कराया गया और इसके बाद पुलिस बल के साथ जयस्तंभ चौराहे की ओर रवाना हुई।
महाकाली पानीपुरी सेंटर के पास दबिश, दो युवक पकड़े गए
पुलिस टीम जब जयस्तंभ चौराहे पर पहुंची तो वहां महाकाली पानीपुरी सेंटर नाम के ठेले के पास दो व्यक्ति मोबाइल फोन पर बातचीत करते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर संदिग्ध हरकत नजर आने पर टीम ने तत्काल घेराबंदी की। फोर्स और पंचों की मदद से दोनों व्यक्तियों को मौके पर पकड़ा गया। पूछताछ में एक ने अपना नाम दीपक उर्फ हेमू पिता कैलाश मोदी, उम्र 26 वर्ष, निवासी रास्तीपुरा बुरहानपुर बताया। दूसरे ने अपना नाम राजू पिता कैलाश मोदी, उम्र 28 वर्ष, निवासी रास्तीपुरा बुरहानपुर बताया। दोनों आरोपी आपस में भाई बताए गए।
मोबाइल खोले तो सामने आया सट्टे का पूरा हिसाब
पुलिस ने जब दोनों आरोपियों के मोबाइल फोन चेक किए तो उनमें आईपीएल क्रिकेट सट्टे से संबंधित कई साक्ष्य मिले। मोबाइल में सट्टे का हिसाब-किताब, आईडी, व्हाट्सएप चैटिंग और रिकॉर्डिंग पाई गई। पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा मोबाइल फोन के जरिए मैच पर हार-जीत का दांव लिया जा रहा था।कार्रवाई के दौरान आरोपी दीपक उर्फ हेमू के कब्जे से वीवो कंपनी का मोबाइल और 15 हजार 400 रुपए नकद जब्त किए गए। वहीं आरोपी राजू के कब्जे से ओप्पो कंपनी का मोबाइल और 25 हजार 100 रुपए नकद मिले। दोनों आरोपियों से जब्ती की कार्रवाई पंचों के समक्ष अलग-अलग की गई।
सट्टा एक्ट में मामला दर्ज, कोर्ट में पेश हुआ अभियोग पत्र
पुलिस ने आरोपियों के कृत्य को धारा 4(क) द्यूत अधिनियम / पब्लिक गेम्बलिंग मध्यप्रदेश एक्ट 1976 के तहत दंडनीय पाया। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने संपूर्ण दस्तावेज तैयार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जब्त मोबाइल, नकदी, व्हाट्सएप चैटिंग, रिकॉर्डिंग और सट्टे से जुड़े हिसाब-किताब को साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष रखा। अभियोजन की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया।
कोर्ट ने सुनाई 3-3 माह की सजा
माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट भारत सिंह भंवर ने प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त दीपक उर्फ हेमू मोदी और राजू मोदी को धारा 4(क) पब्लिक गेम्बलिंग मध्यप्रदेश एक्ट 1976 के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने दोनों को 3-3 माह के साधारण कारावास और 1000-1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनिल सिंह बघेल और सुश्री उषा इंगले ने सफलतापूर्वक पैरवी की। प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दंडित किया।
क्रिकेट के नाम पर अवैध दांव लगाने वालों को सख्त संदेश
आईपीएल जैसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान शहरों और कस्बों में मोबाइल व ऑनलाइन माध्यमों से सट्टे का नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। इस मामले में न्यायालय के फैसले ने साफ संदेश दिया है कि खेल के नाम पर रुपए-पैसों की हार-जीत का दांव लगाना कानूनन अपराध है। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई और न्यायालय के निर्णय से सट्टेबाजी में शामिल लोगों को चेतावनी मिली है कि अवैध जुए और सट्टे के मामलों में साक्ष्य मिलने पर सजा तय है। यह फैसला ऐसे लोगों के लिए सबक है जो मोबाइल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिकेट सट्टे का अवैध कारोबार चलाते हैं।