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BURHANPUR NEWS- अवयस्क बालिका के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी वकील को 20 वर्ष सश्रम कारावास

बुरहानपुर। मा. विशेष न्यायालय पॉक्सों एक्ट ने अवयस्क बालिका के साथ दुष्‍कर्म करने वाले, आरोपी वकील उर्फ अनिल पिता सलुसिंग उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम डवालीखुर्द थाना नेपानगर, जिला बुरहानपुर, को धारा 366 भा.दं.सं. में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपयें से अर्थदंड के व्यतिक्रम पर 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास एवं धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000 रूपयें अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।
विशेष लोक अभियोजक/ अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि, अभियोक्त्री/बालिका के पिता ने बालिका की माता व भाई के साथ उपस्थित होकर 29-10-21 को थाना नेपानगर पर रिपोर्ट की कि 28-10-2021 को करीब शाम 6:00 बजे वह, उसकी पत्नी एवं उसके बच्चे (बालिका सहित) सभी मजदूरी कर घर आये। करीबन 07:00 बजे बालिका नेपानगर किराना दुकान में सामान खरीदने का बोलकर गई, वह काफी समय तक वापस नहीं आई तो वह तथा परिवार के लोग आस-पास, पडोस व रिश्ते दारों में उसकी तलाश करने लगे। पर उसका कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात उसकी लड़की/बालिका को बहला फुसलाकर ले गया। रात्रि होने से उस दिन रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। दुसरे दिन रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी थी । दिनांक 13-01-22 को बालिका को दस्तायाब किये जाने पर बालिका से पुछताछ में बताया कि अभियुक्त अनिल उर्फ वकील को वह चार- पांच माह से जानती है तथा उससे प्यार करती है। अभियुक्त की बहन उसके मोहल्ले में रहती है, जहां अभियुक्त आते जाते रहता है। दिनांक 28-10-2021 को अभियुक्त ने उसे हनुमान मंदिर पर बुलाया और कहा कि चल अपन शादी करेंगे तो वह अभियुक्त के साथ चली गयी फिर अभियुक्त उसे महाराष्ट्र के बडगांव ले गया। उसकी उम्र कम होने से उसकी शादी नहीं हो पायी। बडगांव मे वे एक झोपड़ी बनाकर रहते थे तथा वहीं पर काम धंधा करते थे। जब अनिल उसे लेकर गया था तब से रोज उसके साथ में सोता था तथा उसके साथ गलत काम (दुष्कर्म) करता था और आगे बताया कि उसे वकील ने ही शादी का बोलकर लेकर गया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम किया। आवश्याक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण महिला एवं बच्चों। के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रंधावे द्वारा की गई,बहस के समय न्याायदृष्टातों के साथ महत्वरपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए । मा. विशेष न्या्याधीश पॉक्सों एक्ट ने अवयस्क बालिका के साथ दुशकर्म करने वाले, आरोपी वकील उर्फ अनिल पिता सलुसिंग उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम डवालीखुर्द थाना नेपानगर, जिला बुरहानपुर, को धारा 366 भा.दं.सं. में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपयें से अर्थदंड के व्यसतिक्रम पर 02 माह का अतिरिक्त व कठोर कारावास,एवं धारा 5/6 पॉक्सोथ एक्टस के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4000 रूपयें अर्थदण्ड के व्यातिक्रम पर 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।

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