बुरहानपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश ने नाबालिक बालक को कबूतर दिलाने के बहाने अपहरण करने वाले आरोपी मो. लियाकत को धारा 363 भादंवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया 9 सितंबर 2022 को बालक के पिता ने खकनार थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि शाम करीब 4.30 बजे उसका 7 साल का बेटे को गांव का लियाकत बहला फुसलाकर ले गया। शिकायत के बाद पुलिस ने बालक को आरोपी लियाकत के कब्जे से मुक्त कराया। पूछताछ में बालक ने बताया कि वह अपने घर के बाहर खेल रहा था तभी गांव का लियाकत उसके पास आया और कहने लगा कि चल तुझे कबूतर दिलवाकर लाता हूं। उसे गोद में उठाकर घर से पीछे की तरफ टपरे में ले गया। मारपीट की, जान से मारने की धमकी भी दी। बालक के साथ अश्लील हरकत भी की। बाद में उसे घुमाता रहा। रात में जंगल में ठहरे दूसरे दिन ट्रेन में बैठाकर ले जा रहा था तब पुलिस ने उन्हें थाने लाकर पूछताछ की और पूरा मामला उजागर हुआ। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण महिलाए बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने की। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने नाबालिक बालक को कबूतर दिलाने के बहाने अपहरण करने वाले आरोपी मो. लियाकत को धारा 363 भादंवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।