बुरहानपुर। सत्र न्यायाधीश आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने एक आरोपी द्वारा तंत्र मंत्र का डर दिखाकर विवाहित महिला के साथ दुष्कृत करने और डरा धमका कर तंत्र मंत्र का भय दिखाकर अवैध रूप से रुपए लेने के मामले में 10 साल का सश्रम कारावास और 4000 के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।
लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने बताया थाना गणपति नाका के तहत आने वाली अख्तर कॉलोनी में 25 अक्टूबर 2020 को रात में आजाद वार्ड सिंधीपुरा निवासी वसीम अल्लाह 28 पिता कलीमुल्लाह जो घटना के समय अख्तर कॉलोनी आजाद नगर में निवास कर रहा था। 22 वर्षीय विवाहिता महिला के साथ उसके घर में घुसकर दुष्कृत किया था।
तंत्र मंत्र कराने के नाम पर ऐंठता रहा रूपए
दरअसल घटना के पूर्व आरोपी जो कि पीड़िता के घर के सामने निवास करता था और पीड़िता के पति से उसकी जान पहचान थी। जिसके कारण उसका घर आना जाना था। पीड़िता का पति काम नहीं करता था। इस पर आरोपी ने उससे कहा कि वह एक महाराज को जानता है उसे 2000 रूपए दो वह तंत्र मंत्र करवाकर सब ठीक कर देगा। आरोपी ने 2000 रूपए लेकर मिठाई लाया और सबको खिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आरोपी ने दोबारा पीड़िता से तांत्रिक महाराज को देने के लिए 10000 की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर पीड़िता की बच्ची को तांत्रिक महाराज से जान से खत्म करने का भय दिखाया जिस पर पीड़िता ने अपनी बहन से पैसे लेकर आरोपी को दिए। इसके बाद 25 अक्टूबर 2020 को जब पीड़िता रात में करीब 11 बजे घर में अकेली थी और उसका पति मार्केट गया हुआ था। पीड़िता के साथ ससुर अलग कमरे में सो रहे थे। आरोपी ने पीडि़ता से कहा कि उन पर कुछ गलत किया हुआ है। महाराज ने कहा है कि गलत काम करने से गलत असर दूर हो जाएगा। ऐसा बोलकर उसके साथ दुष्कृत किया। उसके बाद आरोपी लगातार तंत्र मंत्र का भय दिखाकर पीडि़ता को डराता रहा। पीड़िता ने पूरी घटना अपने पति व सास ससुर को बताई। जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाना गणपति नाका में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया।
कोर्ट ने यह सुनाया फैसला-
अदालत ने प्रकरण की सुनवाई होने के बाद अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दुष्कृत के अपराध में 10 वर्ष और 1000 जुर्माना, घर में घुसकर अपराधी अतिचार के अपराध में 10 वर्ष करावास, 1000 जुर्माना, अवैध रूप से तंत्र मंत्र का भय दिखाकर दिखाकर रुपए मांगने के अपराध में 10 वर्ष करावास और 1000 जुर्माना, रात में अतिचार करने के अपराध में 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 के अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।