बुरहानपुर। मान. सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव की अदालत ने मां की हत्या करने और पत्नी को गंभीर चोट पहुंचाने के एक आरोपी को आजीवन कारावास और 3500 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया।
लोक अभियोजक श्याम देशमुख ने बताया कि पुलिस थाना शिकारपुर क्षेत्र अंतर्गत आरोपी भूपेंद्र कुशवाहा आयु 35 वर्ष पिता रतन सिंह कुशवाह निवासी बाजार पट्टी जैनाबाद ने 14 सितंबर 2022 की रात्रि लगभग 11:30 बजे अपनी मां सरोज बाई और अपनी पत्नी के साथ लोहे के पाइप से मारपीट की घटना कारित की।
घटना का कारण सिर्फ इतना था कि आरोपी रात्रि में देर से आता था और घटना दिनांक को भी वह करीब 11:30 बजे घर आया तो उसकी मां सरोज बाई एवं पत्नी मोनिका ने उसे देर रात घर लौटने पर समझाइश दी। जिससे गुस्से में आए आरोपी ने अपनी मां को लोहे के पाइप से सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई। हाथ, मुक्को से सीने पर मारा और पेट में लात मारकर अंदरूनी गंभीर चोटे पहुँचाई। उसकी पत्नी मोनिका को भी आरोपी ने धक्का मारकर गिरा दिया और उसकी नाक पर लोहे की रॉड से चोट पहूंचाई। घटना के बाद सरोज बाई के सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौत हो गई। इसकी रिपोर्ट आरोपी के पिता ने पुलिस थाना शिकारपुर में की।
अदालत ने इस मामले में 10 साक्षियों की गवाही और 18 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को धारा 302 भारतीय दंड विधान में हत्या करने का आरोप सिद्ध दोष पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 3000 रु. के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अपनी पत्नी मोनिका को गंभीर चोट पहुंचाने पर उसे 1 वर्ष का आजीवन कारावास और 500 रु. का अर्थ दंड किया। दोनों ही सजा साथ चलेगी। आरोपी घटना दिनांक से जेल में बंद है।