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आरोपी बोला- सिर्फ एन्जॉय कर रहा था
इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी प्रियांशु बडोद के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। पीड़िता 2022 से आरोपी प्रियांशु के पिता की कंपनी में नौकरी कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान प्रियांशु बडोद से हुई, जो अक्सर अपने पिता के ऑफिस आता था। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और मोबाइल पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ।
कुछ समय बाद, प्रियांशु ने युवती से कहा कि वह उसे पसंद करता है और शादी करना चाहता है। इस भरोसे पर युवती ने उससे दोस्ती कर ली। दोनों ने कई बार साथ घूमने-फिरने की योजना बनाई और इस दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ीं।
शादी का झांसा देकर बनाए शारीरिक संबंध
प्रियांशु ने युवती से शादी की बात कही और उसकी कुंडली भी मांगी। इसके बाद उसने एक पंडित को कुंडली दिखाई, जिससे पीड़िता को विश्वास हो गया कि वह वास्तव में शादी के लिए गंभीर है।
जनवरी 2023 में प्रियांशु, युवती के घर आया और उसे एयरपोर्ट इलाके में स्थित एक होटल एंजेल में ले गया। यहां उसने पहली बार शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन जब युवती ने इनकार किया, तो उसने भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा और चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रियांशु के झांसे में आकर युवती ने संबंध बना लिए। इसके बाद आरोपी ने कई बार होटल और अन्य जगहों पर बुलाकर युवती के साथ संबंध बनाए।
आरोपी ने शादी से किया इनकार
26 दिसंबर 2024 को प्रियांशु ऑफिस आया और वहां भी उसने जबरदस्ती की। इसके बाद, 15 जनवरी 2025 को जब युवती ने उससे शादी के लिए कहा, तो उसने साफ इनकार कर दिया।
युवती ने जब पूछा कि अगर शादी करनी ही नहीं थी, तो उसने संबंध क्यों बनाए? इस पर आरोपी ने कहा कि वह सिर्फ “एन्जॉय” कर रहा था और अब उसे भूल जाना चाहिए।
परिवार को बताने के बाद हुआ केस दर्ज
शादी से इनकार करने और अपमानजनक जवाब सुनने के बाद पीड़िता ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। जब परिवार ने वजह पूछी, तो उसने पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद परिवार ने छत्रीपुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी प्रियांशु बडोद के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार) के तहत केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।
पुलिस की कार्रवाई
• पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
• पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं और मेडिकल परीक्षण कराया गया है।
• आरोपी के खिलाफ कोर्ट में केस चलाया जाएगा।